महत्वपूर्ण निर्देशः
- प्रवेश शुल्क भुगतान के उपरांत ही आवेदक संबन्धित महाविद्यालय मे प्रवेशित माना जावेगा
।
- यदि प्रवेश के बाद भी आवेदक की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई त्रुटि पाई जाती है तो
प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा, इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- किसी विवाद अथवा नियमों की व्याख्या के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मप्र शासन का
निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- पात्रता के संबंध मे संशय होने पर ही आवेदक से संबन्धित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये|
- शब्द-संक्षेप : GEN-अनारक्षित,GEN EWS-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग,SC-अनुसूचित
जाति,ST-अनुसूचित जनजाति, H-निःशक्तजन, OP-ओपन, M-Male, F-Female, X-कोई संवर्ग नहीं
, S_FF- सैनिक / रक्षा कर्मी / स्वतंत्रता सेनानी / केंद्रीय सशस्त्र बल, HE- उच्च
शिक्षा विभाग कर्मचारी के पाल्य , JKM- जम्मू कश्मीर विस्थापित
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