Please Try Again......
Print Provisional Allotment Letter

कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल -462004, (मप्र)

ऑनलाइन प्रवेश/Online Admission 2024-25

Ref.No. भोपाल, दिनांक : 17/11/2024 06:54 PM
To/प्रति,
,
Photo
विषय :  पंजीकृत आवेदकों को ऑनलाइन सीट आवंटन
संदर्भ : ऑनलाइन सीट आवंटन आवेदन क्र./Applicant ID  , दिनांक :
आवेदक का विवरण/Applicant Details
आवेदक का नाम प्रतिशत (अहर्ताकारी परीक्षा)
जन्मदिनांक  (DD/MM/YYYY) अधिभार हेतु मान्य प्रतिशत
पिता का नाम वरीयता हेतु प्रभावी प्रतिशत
माता का नाम श्रेणी एवं संवर्ग /
लिंग विशेष प्रोत्साहन योजना(27)
आवंटन का विवरण / Allotment Details (आपके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न विवरणानुसार पाठ्यक्रम / विषय समूह हेतु सीट आवंटित की गयी हैं)
Name of College/महाविद्यालय का नाम
Allotted Seat Category/आवंटित सीट श्रेणी Allotted Seat Class/आवंटित सीट संवर्ग
Allotted Course/आवंटित पाठ्यक्रम
विशेष टीप/Important Notice
मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग आपको यह सूचित करता हैं कि, आपके द्वारा चयनित प्राथमिकताओं (विकल्पों) के आधार पर, उपरोक्त महाविद्यालय आपको आवंटित किया गया है। सीट का आवंटन विशुद्ध रूप से प्रावधिक है, महाविद्यालय में आपका प्रवेश दस्तावेजों और पात्रता मानदंडों के सत्यापन के अधीन है। प्रवेश के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल epravesh.mponline.gov.in के माध्यम से अपने स्तर पर ऑनलाइन किसी भी बैंक के नेटबैंकिंग, एटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वालेट अथवा एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क से भुगतान करने के पश्चात ही आवेदक की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।
आवंटित महाविद्यालय हेतु [चेक लिस्ट] (शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के पश्चात घोषित समय सीमा मे निम्न चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजो की जांच तथा आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है|)
टी .सी/माइग्रेशन: हाँ  वचनपत्र आवश्यक नहीं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय पात्रता प्रमाण-पत्र: हाँ  वचनपत्र  आवश्यक नहीं

सील एवं हस्ताक्षर
प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / अधिकृत प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक
महत्वपूर्ण निर्देशः
  • प्रवेश शुल्क भुगतान के उपरांत ही आवेदक संबन्धित महाविद्यालय मे प्रवेशित माना जावेगा ।
  • यदि प्रवेश के बाद भी आवेदक की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई त्रुटि पाई जाती है तो प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा, इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
  • किसी विवाद अथवा नियमों की व्याख्या के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, मप्र शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
  • पात्रता के संबंध मे संशय होने पर ही आवेदक से संबन्धित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये|
  • शब्द-संक्षेप : GEN-अनारक्षित,GEN EWS-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग,SC-अनुसूचित जाति,ST-अनुसूचित जनजाति, H-निःशक्तजन, OP-ओपन, M-Male, F-Female, X-कोई संवर्ग नहीं , S_FF- सैनिक / रक्षा कर्मी / स्वतंत्रता सेनानी / केंद्रीय सशस्त्र बल, HE- उच्च शिक्षा विभाग कर्मचारी के पाल्य , JKM- जम्मू कश्मीर विस्थापित